हरियाणा में स्वरोजगार के लिए विधवा महिलाओं को मिलेगा 3 लाख तक का लोन!

 
हरियाणा में स्वरोजगार के लिए विधवा महिलाओं को मिलेगा 3 लाख तक का लोन!

 

विधवा अनुदान योजना के तहत हरियाणा राज्य की विधवा महिलाओं को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए तीन लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि वे स्वावलंबी बनकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।

उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि इस योजना का लाभ तीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाली विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाता है। इसकी पात्रता शर्तों में महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच, पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर न होना, हरियाणा का निवासी होना शामिल है।

योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में अदा कर की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष, जो भी पहले होगी।


जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
1. परिवार पहचान पत्र (Family ID)
2. आधार कार्ड (Aadhaar Card)
3. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Husband)
4. राशन कार्ड (Ration Card)
5. रिहायशी प्रमाण पत्र (Residence Proof)
6. पासपोर्ट आकार के फोटो (Passport Size Photos)
*_सभी दस्तावेजों की दो-दो कॉपियां