UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड को लेकर बदले नियम, बंद होने से पहले जल्दी करवा लें ये जरूरी काम

दर्ज मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजना शुरू
बताया जा रहा है कि ऐसा न करने पर बच्चे के आधार कार्ड का 12 अंकों वाला विशिष्ट पहचान संख्या निष्क्रिय किया जा सकता है। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई है। UIDAI ने ‘बायोमेट्रिक को अनिवार्य रूप से अपडेट करने’ (MBU) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बच्चों के आधार में दर्ज मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया है।
समय पर MBU पूरा होना जरूरी शर्त
जानकारी के अनुसार ‘बच्चों के बायोमेट्रिक डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए MBU का समय पर पूरा होना एक आवश्यक शर्त है। अगर 7 साल की उम्र के बाद भी एमबीयू को पूरा नहीं किया जाता है, तो मौजूदा नियमों के अनुरूप आधार संख्या निष्क्रिय हो सकती है।
UIDAI के एक अधिकारी ने कहा कि अगर बच्चों के आधार कार्ड में उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली के ब्योरे को अपडेट नहीं कराया जाता है तो बच्चों को आधार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
इन बच्चों के नहीं लिए जाते बायोमेट्रिक्स
UIDAI के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए उनकी उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चे की तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और प्रमाण के दस्तावेज से ही आधार के लिए नामांकन होता है।
‘‘मौजूदा नियमों के अनुसार बच्चे के पांच साल का होने पर उसके आधार विवरण में उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों और तस्वीर को अनिवार्य रूप से अपडेट करना जरूरी है। ये बायोमेट्रिक को अनिवार्य रूप से अपडेट करने का पहला मौका होता है।’’
फ्री मिलती है ये सुविधा
आपको बता दें कि अगर बच्चा 5 से 7 साल की आयु के बीच अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराता है तो ये निःशुल्क है। लेकिन 7 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक को अपडेट कराने के लिए 100 रुपये की फीस लगती है।