आवारा कुत्ते के काटने और आवारा पशुओं से चोट ग्रस्त व्यक्ति दयालु-2 योजना का लाभ उठाएं: एडीसी दीपक बाबू लाल करवा

एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने दयालु-2 योजना के 14 मामलों की समीक्षा, 10 मामलों में की सात लाख 30 हजार रुपए की सहायता राशि निर्धारित
 
 आवारा कुत्ते के काटने और आवारा पशुओं से चोट ग्रस्त व्यक्ति दयालु-2 योजना का लाभ उठाएं: एडीसी दीपक बाबू लाल करवा


भिवानी, 06 अगस्त।  एडीसी दीपक बाबू लाल करवा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में दयालु-2 योजना के तहत पीड़ित लोगों को सहायता राशि मुहैया करवाने को लेकर संबंधित विभागों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में आवारा कुत्तों के काटे जाने के 14 मामलों की समीक्षा की गई, जिसमें चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद 10 मामलों में सात लाख 30 हजार रुपए की सहायता राशि निर्धारित की। तीन पीड़ित बैठक से अनुपस्थित रहे और एक मामले में निर्धारित समयावधि में देरी होने के चलते एक मामला मुख्यालय भेजने की अनुशंसा की गई। बैठक की योजना को क्रियान्वित कर रहे जिला सांख्यिकीय अधिकारी डॉ. भागीरथ कौशिक ने सभी मामले रखे।  


एडीसी श्री करवा ने जानकारी देते हुए बताया कि दयालु -2 योजना में कुत्ते के काटने के मामले में मुआवजे की राशि न्यूनतम 10 हजार रुपए प्रति दांत के निशान पर होती है और जहां मांस त्वचा से अलग हो गया है, कुत्ते के काटने के मामले में यह न्यूनतम 20 हजार रूपए प्रति 0.2 से.मी. घाव पर होती है। इसी प्रकार से 12 वर्ष तक आयु के बच्चों के लिए एक लाख रुपए, 12 से 18 वर्ष के लिए दो लाख रुपए, 18-25 वर्ष के लिए तीन लाख, 25 से 45 वर्ष आयु तक के लिए पांच लाख रुपए, 45 वर्ष से अधिक वायु वाले के लिए तीन लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।


डॉ. भागीरथ कौशिक ने बताया कि दुर्घटना की तारीख से 90 दिन के अंदर-अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके लिए अंत्योदयसरलहरियाणाजीओवीडोटइन पर आवेदन किया जाता है। इसके अलावा जन सहायक मोबाइल एप पर भी आवेदन किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होते हैं। सहायता राशि सीधे उनके खाते में पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पीड़ितों को बिना किसी देरी के लाभ पहुंचाना है।


इस दौरान नगर परिषद ईओ राजाराम, चिकित्सा अधिकारी, पंचायत विभाग, एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।