Pension Scheme : किसानों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन, जानें क्या हैं सरकार की योजना

इस योजना की खास बात है कि जितना अंशदान आप देंगे, सरकार द्वारा आपको उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है।
 
Farmers will get pension of Rs 3000 every month

Pension Scheme : किसानों के लिए आज हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसके लाभ से 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। बता दें कि किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से PM किसान मानधन योजना है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान (55 से 200 रुपये महीने) देकर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। 

इस योजना की खास बात है कि जितना अंशदान आप देंगे, सरकार द्वारा आपको उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है। PM किसान के पैसों से ही यह किस्त कट जाएगी। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, कैसे आवेदन होगा, कितना पैसा मिलेगा?

जानें क्या है योजना ?
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) की शुरुआत किसानों के सुरक्षित भविष्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 9 अगस्त 2019 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 60 की उम्र के बाद किसानों को मासिक पेंशन देकर आर्थिक मदद करना है। बुढ़ापे में किसानों के लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। 18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम अंशदान (55 से 200 रुपये प्रति माह)देकर सामाजिक सुरक्षा हासिल की जा सकती है।

जानें योजना का उद्देश्य

PM-KMY योजना के तहत किसानों को बुढ़ापे में निश्चित आर्थिक मदद देना है। बुढ़ापे में किसानों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। वहीं पुरुष या स्त्री कोई भी इस योजना से जुड़कर 60 की उम्र के बाद 3000 पेंशन पा सकता है।

योजना की विशेषताएं

इस योजना से हर महीने 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलती है। पेंशन के लिए 18 से 40 की उम्र तक 55 से 200 रुपये ही अंशदान देना होता है।

योजना के लिए पात्रता

यह योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है।18 से 40 साल की उम्र के बीच इस योजना से जुड़ा जा सकता है।

PM किसान मानधन योजना के लिए कैसे करें आवेदन

  • योजना से जुड़ने के इच्छुक किसान को नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाना होगा।
  • अपने साथ बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर जाएं
  • ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) आपकी ओर से ऑनलाइन फॉर्म भरेगा
  • इसमें आपका आधार नंबर, पता, मोबाइल नंबर, पति या पत्नी का नाम, नॉमिनी का नाम वगैरह यह सब भरना होगा।
  • लाभार्थी को अपने बैंक खाते से हर महीने की एक निश्चित तारीख को किस्त का पैसा कटने के लिए ऑटो डेबिट की अनुमति देनी होगी
  • LIC की ओर से बैंक यह पैसा आपके खाते से काटेगा
  • आवेदन के बाद बैंक अधिकारी सभी जानकारियों की जांच करेंगे
  • Enrolment cum Debit mandate form को स्कैन करके अपलोड कर दिया जाएगा
  • इसके बाद आपको यूनीक पेंशन नंबर मिल जाएगा