हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब 21 तरह के दिव्यांगजन को मिलेगी पेंशन, जानें पूरी जानकारी

 
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: अब 21 तरह के दिव्यांगजन को मिलेगी पेंशन, जानें पूरी जानकारी

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। सरकार इन मरीजों को ₹3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता देगी। यह पेंशन केवल उन मरीजों को मिलेगी जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।

हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन

हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. जी अनुपमा ने दिव्यांग पेंशन नियम में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके तहत, जिन मरीजों को दिव्यांग पेंशन दी जा रही है, उनका स्वास्थ्य हर साल सिविल सर्जन द्वारा सत्यापित किया जाएगा। विशेष रूप से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों को हर साल नए प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अभी भी पेंशन के पात्र हैं।

पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी शर्तें

हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं:
✔️ हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी।
✔️ कम से कम 3 साल से हरियाणा में निवास कर रहा हो।
✔️ 60% या उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए।
✔️ परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
✔️ उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

सरकार के इस फैसले से क्या होगा फायदा?

दिव्यांगजन को आर्थिक सहयोग मिलेगा।
थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीजों को पहली बार पेंशन का लाभ मिलेगा।
जरूरतमंद मरीजों को समय पर सहायता मिलने से उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।

हरियाणा सरकार का यह कदम दिव्यांगजन के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे हजारों मरीजों को हर महीने वित्तीय मदद मिलेगी, जिससे उनका जीवनयापन आसान होगा।