Pension Updates: पेंशन में देरी हुई तो बैंक को देना होगा इतना ब्याज, जानें क्या कहता हैं RBI

 
Pension Updates: पेंशन में देरी हुई तो बैंक को देना होगा इतना ब्याज,  जानें क्या कहता हैं RBI
Pension Updates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेंशन से जुड़ा एक अहम निर्देश जारी किया है। अब अगर किसी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की पेंशन या बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं होता है तो संबंधित बैंक को सालाना 8% ब्याज देना होगा। यह मुआवजा पेंशनर को बिना किसी शिकायत के सीधे दिया जाएगा। RBI ने अपने मास्टर सर्कुलर में साफ कहा है कि अगर बैंक पेंशन देने में देरी करता है तो उसे पेंशनर को तय तारीख के बाद हर दिन के हिसाब से 8% सालाना ब्याज के हिसाब से पैसे देने होंगे। ये नियम 1 अक्टूबर 2008 से लागू माने जाएंगे और सभी पुराने विलंबित मामलों को भी इसका लाभ मिलेगा। जब भी बैंक कोई पेंशन या बकाया राशि का भुगतान करेगा तो उस पर ब्याज भी उसी दिन पेंशनर के खाते में जमा करना होगा। RBI ने बैंकों से यह भी कहा है कि पेंशन का भुगतान समय पर होना चाहिए और इसके लिए उन्हें रिजर्व बैंक से अलग से निर्देश का इंतजार नहीं करना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनभोगी को अगले महीने का भुगतान समय पर मिले। इसके साथ ही RBI ने बैंकों से कहा है कि वे बुजुर्ग पेंशनभोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करें और उन्हें सहज और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करें ताकि उन्हें बैंक में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस फैसले का उद्देश्य यह है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर उनकी पेंशन मिले और उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवा का अनुभव हो। इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा और सम्मान दोनों बढ़ेंगे।