डॉ बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों से 30 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित
हिसार, 10 अगस्त।
उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि जिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित डॉ बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के पात्र विद्यार्थी हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना में अनुसूचित एवं विमुक्त जाति, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु व टपरीवास जाति के 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा और स्नातक कक्षा के छात्र व छात्राएं आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं केवल 10वीं कक्षा के लिये आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 10वीं कक्षा पास अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग-ए के छात्र-छात्राएं, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिये 70 प्रतिशत अंक, पिछड़े वर्ग-बी व सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएं, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के लिए 80 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि 12वीं के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 70 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए। इसी प्रकार स्नातक के अनुसूचित जाति के ग्रामीण छात्रों के 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के छात्रों के 65 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मूल दस्तावेज स्कैन करके सरल अंत्योदय की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, जिसमें आवेदक की फोटो, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी, आय प्रमाण पत्र, वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र तथा मार्कशीट शामिल है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में लघु सचिवालय की चतुर्थ मंजिल पर स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा दूरभाष नंबर 0172-2566219, 2567009 पर संपर्क किया जा सकता है।
