डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत 17 अगस्त से 30 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित :- अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार
रोहतक, 9 अगस्त। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होकर 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी/एसएनटी टपरीवास, पिछड़ा वर्ग (ए एवं बी) तथा अन्य समुदायों के उन विद्यार्थियों को दिया जाएगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय चार लाख रुपये से कम है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि पात्र विद्यार्थी योजना के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन नजदीकी सीएससी अथवा सरल केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरल हरियाणा पोर्टल saralharyana.gov.in का भी उपयोग किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 01262-269842 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही एवं स्पष्ट रूप से अपलोड करें। अधूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोर्टल पर केवल मूल एवं स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ही अपलोड की जाए।
नरेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में नवीनतम पिता का आय प्रमाण पत्र, नवीनतम विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, प्राचार्य द्वारा सत्यापित विद्यार्थी का फोटो, परिवार पहचान पत्र, विद्यार्थी के बैंक खाते की मूल कॉपी, जिसमें आईएफएससी कोड अंकित हो, विद्यार्थी की अगली कक्षा का पहचान पत्र, 10वीं, 12वीं एवं स्नातक की अंकतालिका, जहां लागू हो। अतिरिक्त उपायुक्त नरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि वे निर्धारित अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करवाएं, ताकि योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
