शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदन शुरू, 30 नवंबर तक करें आवेदन
बाहरवीं और स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को मिलेगा मासिक भत्ता : डॉ. नेहा सिंह
फरीदाबाद, 03 नवंबर।
सहायक रोजगार अधिकारी डॉ नेहा सिंह कि हरियाणा सरकार के रोजगार विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित ‘शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना’ के तहत पात्र युवाओं से नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक एवं पात्र युवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://hrex.gov.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
शर्ते और पात्रता मानदंड :-
(i) इस योजना को "शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना" (Unemployment Allowance for the Educated Unemployed Youth Scheme) कहा जाएगा।
(ii) आवेदक हरियाणा का मूल निवासी (domicile) होना चाहिए।
(iii) आवेदक ने 10+2 परीक्षा पास की हो, या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक के बाद कोई 2 साल का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स किया हो ।
इन शैक्षणिक योग्यताओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर ₹1200/- प्रति माह होगी।
(iv) आवेदक के पास स्नातक (Graduate) या उससे उच्च डिग्री होनी चाहिए,
या उसने 10+2 परीक्षा या उससे उच्च स्तर के बाद कोई 3 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स पास किया हो।
इन शैक्षणिक योग्यताओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर ₹2000/- प्रति माह होगी।
(v) आवेदक का प्रत्येक वर्ष की 1 नवंबर को राज्य के किसी भी रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में लगातार कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक समय से पंजीकरण होना चाहिए।
(vi) परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय (जीवनसाथी की आय सहित) ₹3,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए; और परिवार के पास ₹10.00 लाख से अधिक मूल्य की कोई आवासीय या व्यावसायिक संपत्ति, अथवा 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए।
(vii) आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(viii) आवेदक कोई छात्र प्रशिक्षु (trainee)/अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए।
(ix) आवेदक कहीं कार्यरत (employed) या स्वरोजगार (self-employed) में नहीं होना चाहिए।
(x) आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त (dismissed) कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
(xi) आवेदक को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उसे छह महीने या उससे अधिक की जेल हुई हो।
(xii) आवेदक रोजगार विभाग की 'सक्षम युवा योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना है। अतः सभी पात्र युवाओं से अपील की जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा अर्थात 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल पर अपना आवेदन अवश्य करें तथा योजना का लाभ उठाने के लिए इसकी पात्रता एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। साथ ही इस योजना की जानकारी अन्य पात्र युवाओं तक भी पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद युवा इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
