Toll Tax: अगर आप भी टोल टैक्स देते-देते परेशान हो गए हैं तो आपके लिए काम की खबर है। नए साल पर सरकार ने करोड़ों लोगों को टोल टैक्स से मुक्ति दे दी है। नए साल से सरकार ने उसे लागू कर दिया है। अब 20 km की दूरी पर निजी वाहनों से कोई टोल वसूली नहीं होगी। इस नई व्यवस्था के तहत, सिर्फ वे वाहन जो ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम (GNSS) का उपयोग करते हैं, उन्हें यह राहत मिलेगी। इस नियम को सबसे पहले कुछ हाईवेज पर लागू किया गया है, और जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है।
नया टोल नियम
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक नया नियम लागू किया है, जिसमें जीएनएसएस (GNSS) वाले निजी वाहनों को 20 किमी तक टोल नहीं देना होगा। जीएनएसएस (Global Navigation Satellite System) तकनीक का उपयोग करने वाले वाहनों के लिए यह लाभ मिलेगा। इस बदलाव के तहत, जब भी आप टोल रोड का उपयोग करेंगे, तो आपके वाहन में लगे जीएनएसएस सिस्टम के माध्यम से टोल शुल्क आपके खाते से प्रतिकिमी के हिसाब से कटेगा, और 20 किमी तक के मार्ग के लिए कोई टोल वसूली नहीं होगी।
क्या है GNSS?
GNSS एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है, जिसका उपयोग वाहन के स्थान का पता लगाने और ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। GNSS के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल वसूली को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने का प्रयास किया है। अब आपको हर किलोमीटर के लिए टोल की राशि आपकी यात्रा की वास्तविक दूरी के हिसाब से कटेगी।
कब हुआ लागू ?
यह नया नियम कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 (बेंगलुरु-मैसूर) और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 (पानीपत-हिसार) पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कई कार्यक्रमों में यह कहा है कि जल्द ही इस सिस्टम को पूरे देश में लागू किया जाएगा, और इसके बाद हाईवेज पर टोल नाके हटा दिए जाएंगे। सैटेलाइट के माध्यम से टोल वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटेड होगी, जिससे यात्रियों को पहले से तय शुल्क नहीं देना पड़ेगा।