हरियाणा में PM Awas Yojana के बदले नियम, लाल डोरे में रहने वाले भी बना सकेंगे पक्का घर, जानें कैसे करें आवेदन

PM Awas Yojana : हरियाणा के लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई हैं। PM अवास योजना 2.0 शहरी को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदनों के बीच ...

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PM Awas Yojana

PM Awas Yojana : हरियाणा के लोगों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई हैं। PM अवास योजना 2.0 शहरी को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। वर्तमान में आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदनों के बीच हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने पत्र जारी करके नए नियम-शर्तों के बारे में विस्तार से बताया है।

योजना PM नरेन्द्र मोदी एक सितंबर 2024 को लॉन्च की थी, इसलिए इसी तिथि को कट आफ माना जाएगा और इस तिथि तक आवेदकों की तरफ से किसी भी योजना का लाभ न उठाया हो। योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन करने वालों की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए घर-घर पहुंचकर जांच होगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के नए नियमों के अनुसार अब लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले भी पक्का घर बना सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रॉपर्टी आईडी का साक्ष्य देना होगा।

सरकार ने तय की ये श्रेणियां

पहली श्रेणी में लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वालों के लिए नियम सरल किए हैं। नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सीपीओ) जगदीश चंद्र ने बताया कि सात बिंदुओं पर सरकार ने नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है।

लाल डोरा में रहने वाले बना सकेंगे पक्का घर

दूसरी श्रेणी में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शहरी के नए नियमों के अनुसार अब लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले भी पक्का घर बना सकेंगे। सरकार ने पक्के मकान की श्रेणी में कंक्रीट की छत, पक्की ईंटों से निर्माण या सीमेंट की चिनाई के साथ छत में लगे पत्थरों को शामिल किया है।

सेमी पक्के मकान में पक्के निर्माण की स्थिति में लेकिन छत अन्य मैटेरियल जैसे गार्डर, कड़ी या फिर मिट्टी की छत निर्मित हो शामिल किया गया है।

तीसरी श्रेणी में कच्चे मकान को शामिल किया है, जिसमें दीवार और छत बांस, पॉलीथिन आदि से निर्मित हो। वहीं, अवैध कालोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कालोनी वालों को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ये ID दिखाकर कर सकेंगे आवेदन
सीपीओ जगदीश चंद्र का कहना है कि लाल डोरा या फिर आबादी देह क्षेत्र में कोई पैतृक संपत्ति पर रह रहा है तो पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन करना चाहता तो अब नियम सरल किए हैं।

सबसे अच्छा बदलाव यह हुआ है कि मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं तो इस श्रेणी में शामिल संपत्ति मालिक नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रापर्टी आईडी का दस्तावेज साक्ष्य के रूप में दिखा सकेंगे। प्रापर्टी आईडी से ही योजना में आवेदन के बाद योजना का लाभ पाया जा सकेगा।

अब घर-घर पहुंचकर जल्द होगी जांच
आवास योजना के तहत तीन श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। बेनीफिशरी लेड कंट्रक्शन(बीएलसी) के तहत ईडब्ल्यूएस(इकोनोमिकल वीकर सेक्शन) श्रेणी वाले शामिल हैं और ढाई लाख रुपये तीन किस्तों में आर्थिक मदद मिलेगी।

इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम(आईएसएस) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (एएचपी) योजना भी हैं। सरकार के पत्र के अनुसार, जल्द ही आवेदन करने वालों की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए घर-घर पहुंचकर जांच होगी। यदि आवेदन में दी जानकारियां झूठी निकलीं तो आवेदन रद किए जा सकते हैं।

 

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