PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना 2.0 शहरी को लेकर नियम बदल गए हैं। अब आवास योजना के लिए वर्तमान में आवेदन किए जा रहे हैं। इन आवेदनों के बीच हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने पत्र जारी करके ने नए शर्तों के बारे में अवगत कराया है।
पीएम मोदी ने 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की थी, इसलिए इसी तारीख को कट ऑफ माना जाएगा और इसी तारीख तक आवेदकों की ओर से किसी भी योजना का लाभ न उठाया हो।
सरकार ने तय की ये श्रेणियां
लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ये नियम आसान किए हैं। नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट अफसर जगदीश चंद्र ने बताया कि 7 बिंदुओं पर सरकार ने नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है।
सरकार ने पक्के मकान की श्रेणी में कंक्रीट की छत, पक्की ईंटों से निर्माण या सीमेंट की चिनाई के साथ छत में लगे पत्थरों को शामिल किया है। सेमी पक्के मकान में पक्के निर्माण की स्थिति में लेकिन छत अन्य मैटेरियल जैसे गार्डर, कड़ी या फिर मिट्टी की छत निर्मित हो शामिल किया गया है। तीसरी श्रेणी में कच्चे मकान को शामिल किया है , इसमें दीवार और छत बांस, पॉलिथीन से बनी हुई हो। वहीं, अवैध कालोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कालोनी वालों को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिलेगा।