वोट से संबंधित फार्म सीएससी सेंटर की बजाय बीएलओ से भरवाएं: डीसी

 
 वोट से संबंधित फार्म सीएससी सेंटर की बजाय बीएलओ से भरवाएं: डीसी

डीसी साहिल गुप्ता की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील- मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में करें बीएलओ का सहयोग


भिवानी,

 लघु सचिवालय स्थित डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने बीएलए-द्वितीय के माध्यम से मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में बीएलओ का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ को वोट से संबंधित आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होती है, ऐसे में फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 किसी भी सीएससी सेंटर से भरवाने के बजाय केवल बीएलओ से ही भरवाए जाएं, ताकि आवेदन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी हो सके। डीसी ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनाने के लिए फार्म अपने संबंधित बीएलओ के पास 20 अक्टूबर तक अवश्य जमा करवाएं ताकि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उनकी प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी की जा सके। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह नवंबर 2026 को होना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री गुप्ता ने बताया कि फार्म छह नए वोट बनवाने के लिए है, जिसके लिए आधार कार्ड और पेन कार्ड को छोडक़र जन्म प्रमाण पत्र के 11 दस्तावेज निर्धारित किए हुए हैं, जिसमें से आवेदन के साथ लगाए जाते हैं। नए वोट 01.07.2026 को आधार तिथि मानकर बनाए जा रहे हैं, जिनकी आयु 18 साल पूरी हो चुकी हो। उन्होंने बताया कि फार्म सात वोट कटवाने की प्रक्रिया में घर के सदस्य की सहमति, उसका फोन नंबर जरूर अंकित होना चाहिए। इसी प्रकार से फार्म आठ के माध्यम से नाम, जन्म तिथि में सुधार और स्थानांतरण के लिए आवेदन होता है।
 डीसी ने कहा कि वोट बनवाने या शुद्धिकरण से संबंधित कार्य सीएससी सेंटर की बजाय अपने बीएलओ के माध्यम से करवाएं। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने बीएलए-द्वितीय के माध्यम से बीएलओ का सहयोग करने को कहा। बीएलए द्वितीय अपने-अपने क्षेत्र में इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाईन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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- निर्वाचन आयोग ने नए वोट बनवाने के लिए 11 दस्तावेज किए हैं निर्धारित
निर्वाचन आयोग के अनुरूप किसी केंद्रीय/राज्य/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, 01 जुलाई 1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक परीक्षा/शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां भी प्रचलन में हो), राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण-पत्र निर्धारित हैं।
इस अवसर पर नगराधीश अनिल कुमार के अलावा जेजेपी से जयदीप ग्रेवाल, बीजेपी से दिनेश वर्मा, सीपीआईएम सुखदेव सिंह, कांग्रेस से संजीव, इनेलो से निशांत सिंह ढांडा व अमित मलिक के अलावा निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।