एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों में पीडि़तों को सरकारी सहायता राशि त्वरित मिले: एसडीएम

 
 एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों में पीडि़तों को सरकारी सहायता राशि त्वरित मिले: एसडीएम

एसडीएम महेश कुमार ने उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

सात मामलों की समीक्षा कर चार मामलों को किया निरस्त

भिवानी, 05  नवंबर।

स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में उपमंडल स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों में सरकारी सहायता राशि त्वरित दें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। पीडि़त व्यक्तियों को समय पर सहायता राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में एसडीएम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, 95 व 2016 के तहत दर्ज सात मामलों को दी जाने वाली राहत राशि तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति के अनुसार पीडि़तों को 85 हजार रुपये से 8 लाख 25 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। यह सहायता हत्या, दुष्कर्म, गंभीर चोट, संपत्ति को नुकसान तथा अन्य अत्याचार संबंधी मामलों में नियमानुसार दी जाती है। उन्होंने बताया कि एक मई से 31 जुलाई तक कुल सात केस दर्ज किए गए थे और इन सभी केसों पर विस्तार से चर्चा कर चार केसों को निरस्त किया गया है। बैठक में एसआई रामहेर, गैर सरकारी सदस्य विजय सिंहमार व रतनपाल के अलावा तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि अधिकारी मौजूद थे।