पुराने वाहनों की बजाय आधुनिक परिवहन अपनाएं वाहन मालिक : डीसी

 
पुराने वाहनों की बजाय आधुनिक परिवहन अपनाएं वाहन मालिक : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने वाहन मालिकों से नया सफर योजना का लाभ उठाने के लिए किया प्रेरित

झज्जर, 

डीसी वर्षा खांगवाल ने कहा कि स्वच्छ एवं हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सभी वाहन स्वामियों की भागीदारी जरूरी है,ऐसे में सभी वाहन मालिक पुराने वाहनों की बजाय आधुनिक परिवहन अपनाने के लिए आगे आएं।
डीसी ने "नया सफर योजना/परिवर्तन स्कीम" के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि  इस योजना का उद्देश्य पुराने एवं प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के स्थान पर आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल बीएस-6 तथा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। यदि कोई वाहन स्वामी अपना बीएस-1, बीएस-2 अथवा बीएस-3 श्रेणी का पुराना वाहन स्क्रैप कराकर नया बीएस-6 अथवा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदता है तो उसे 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई वाहन स्वामी अपना बीएस-4 वाहन स्क्रैप कराता है अथवा उसे एनसीआर क्षेत्र से बाहर विक्रय (सेल आउट) करता है तथा नया बीएस-6 वाहन खरीदता है, तो उसे भी 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने योजना के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों, आवेदन प्रक्रिया एवं पात्रता संबंधी जानकारी  वाहन मालिकों को प्रदान करने के निर्देश दिए।
दूसरी ओर जिला परिवहन अधिकारी रवीश हुड्डा ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ईंधन कूपन के माध्यम से प्रतिमाह 1,200 रुपये से 4,800 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई वाहन स्वामी अपनी पुरानी बस अथवा ट्रक को स्क्रैप कर या विक्रय कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे 64 हजार रुपये से 2 लाख 56 हजार रुपये तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे लाभार्थियों को 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा।