हरियाणा में वोटर लिस्ट का होगा विशेष पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला तो देना होगा दस्तावेज
हरियाणा में वोटर सूची को पूरी तरह सही बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि SIR का मकसद किसी भी पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से हटाना नहीं, बल्कि फर्जीवाड़े को रोककर वोटर सूची को अपडेट करना है।
जिन मतदाताओं का रिकॉर्ड पिछली वोटर लिस्ट से मैच नहीं होगा, उन्हें अपनी जन्म तिथि के हिसाब से तय दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (हरियाणा) ने 12, 13, 26 और 27 सितंबर (शनिवार और रविवार) को विशेष अभियान की तिथियां घोषित की हैं। इन दिनों में सभी बीएलओ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी मंडल आयुक्तों और जिला निर्वाचन अधिकारियों (DC) को निर्देश दिए हैं कि विशेष अभियान के दिनों में बूथों की चेकिंग की जाए। ड्यूटी से अनुपस्थित मिलने वाले BLO के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जन्म तारीख के हिसाब से समझें: किस नागरिक को कौन-से दस्तावेज देने होंगे
- 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग: सूची में शामिल 12 मान्य दस्तावेजों में से केवल अपना कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं।
- 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोग: इन्हें अपना और अपने माता या पिता में से किसी एक का मान्य दस्तावेज जमा करना होगा।
- 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोग: इन्हें अपना, अपने पिता और अपनी माता, तीनों के दस्तावेज जमा करवाने होंगे। (यदि माता-पिता विदेशी नागरिक हैं, तो जन्म के समय का वैध वीजा व पासपोर्ट देना होगा)।
- विदेश में जन्म लेने वाले भारतीय: इन्हें भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन या नागरिकता प्राप्त लोग: नागरिकता पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
30 सितंबर तक का समय: ऐसे करवाएं नया नाम दर्ज या सुधार
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है। नया नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 (Form-6) भरें। नाम, पते या अन्य विवरण में सुधार के लिए प्रपत्र-8 (Form-8) भरें। ये फॉर्म 30 सितंबर तक अपने संबंधित BLO या निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) के पास जमा कराए जा सकते हैं।
