चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

 
चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत

सिरसा,

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 21 नवंबर को चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बागोतिया ने बताया कि विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित चेक अनादरण (चेक बाउंस) के मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर शीघ्र निपटारा करना है। उन्होंने बताया कि इस विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय, सिरसा के साथ-साथ उपमंडल न्यायालय डबवाली और ऐलनाबाद में भी किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षों से अपील की कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं। इससे संबंधित पक्षों के समय और धन की भी बचत होगी।