हिसार, 05 नवंबर।
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हिसार द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (चेक बाउंस) मामलों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हिसार के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर 2026 को विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है, जिसमें पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से विवाद का निपटारा किया जाता है। इसमें न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत, बल्कि दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान किया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है। सीजेएम ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित निपटारा करवा सकते हैं।
