SIR 2026 के दावे-आपत्तियों के लिए विशेष अभियान, सितंबर में चार दिन चलेगा अभियान

 
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गुरुग्राम | जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए 12 व 13 सितंबर और 26 व 27 सितंबर को विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। इन तिथियों पर जिला के सभी बीएलओ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे तथा पात्र मतदाताओं से दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रारंभिक मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम अवश्य जांच लें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 आवश्यक दस्तावेजों एवं घोषणा-पत्र सहित भरा जा सकता है। 

उन्होंने बताया कि किसी अपात्र, मृत, स्थानांतरित अथवा अन्य स्थान पर पहले से पंजीकृत मतदाता के संबंध में नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अभी तक कुल 16,111 फॉर्म नंबर-7 प्राप्त हुए हैं। यह दावे एवं आपत्तियां संबंधित ईआरओ/एईआरओ कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। नागरिक ऑनलाइन voters.eci.gov.in के माध्यम से भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

विशेष अभियान के दौरान नागरिक अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलओ अथवा निर्वाचन पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दावे एवं आपत्तियां 30 सितंबर, 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईसीआई पर बुक ए कॉल सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष अभियान की तिथियों का लाभ उठाएं व मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।