Sirsa News: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू

 
Sirsa News: बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 163 लागू


सिरसा, 10 अगस्त।
जिलाधीश शांतनु शर्मा ने हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा तथा एचएसईबी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा 11 से 13 अगस्त तक प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर जिला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जारी आदेशों के अनुसार जिले में डीएचबीवीएन/एचवीपीएनएल के पावर स्टेशनों एवं सब-स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के आवागमन पर रोक लगाई गई है।

इसके अलावा जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, धरना देने तथा नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, फरसा, गंडासा, भाला, रॉड, हॉकी, चेन या पत्थर आदि को हथियार के रूप में लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।

साथ ही सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले ज्वलनशील अथवा विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 11 अगस्त रात 12 बजे से प्रभावी होगा और स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य सरकारी कर्मचारियों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।