*कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में 'शी-बॉक्स' पोर्टल निभा रहा महत्वपूर्ण योगदान*

 

*- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निस्तारण के लिए करें 'शी-बॉक्स' पोर्टल का उपयोग*

गुरुग्राम, 09 सितंबर।

 महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभाव-मुक्त कार्यस्थल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लागू कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शी-बॉक्स (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक शिकायत पेटी) पोर्टल एक महत्वपूर्ण डिजिटल माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित यह पोर्टल महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें घर बैठे ऑनलाइन दर्ज कराने तथा उनकी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

शी-बॉक्स पोर्टल महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए सरल, सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराता है। शिकायत दर्ज होने के बाद उसे संबंधित संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत समिति को भेजा जाता है, जहां निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच कर समयबद्ध निस्तारण किया जाता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकती है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना, उनके सम्मान और गरिमा की रक्षा करना तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है।