अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए मिलेगा 2 लाख रुपये तक का ऋण, 31 दिसंबर तक करें आवेदन : एडीसी अंजलि श्रोत्रिया

 

फरीदाबाद

हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थी अपनी आय बढ़ाने तथा स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।

उन्होंने बताया कि बैंक टाईअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये, NSFDC की सूक्ष्म वित्त योजना के तहत अधिकतम 1 लाख रुपये तथा सावधि ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण विभिन्न आय उपार्जन गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार, NSKFDC योजना के तहत विभिन्न आय उपार्जन गतिविधियों के लिए 1 लाख से 2 लाख रुपये तक के ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है।

एडीसी अंजलि श्रोत्रिया ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.hscfdc.org.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदक नजदीकी निगम कार्यालय, सरल केंद्र अथवा सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने पात्र व्यक्तियों से अपील की कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हुए 31 दिसंबर 2026 तक अपना आवेदन अवश्य जमा करवाएं, ताकि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सके।