रोहतकः उपभोक्ता फोरम के पूर्व अध्यक्ष ने की, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सर्किट बैंच बनाने की मांग

 

 रोहतक, 6 अक्टूबर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ( वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट जोगेंद्र  कुमार जाखड़ ने रोहतक जिला रोड मुख्यालय पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सर्किट बैंच बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट एकमात्र केवल चंडीगढ़ होने से रोहतक, भिवानी, जींद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी व दक्षिणी हरियाणा के लोगों व वकीलों को हर विषय पर चंडीगढ़ आना-जाना पड़ता है। जिससे हरियाणा की जनता का समय व पैसा अधिक लगता है। स्थानीय स्तर पर बेंच होने से इस खर्च से राहत मिलेगी।
फोरम के पूर्व अध्यक्ष जाखड़ ने कहा कि देश का औद्योगिक, प्रमुख आईटीआई, मेडिकल कॉलेज व आयुर्वेदिक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व शिक्षा के काफी अन्य केंद्र यहां पर हैं। यहां के आज के समय में दीवानी मुकदमे, श्रम, भूमि मध्यस्थता और अन्य संवैधानिक मामलों के मुकदमों की भी संख्या लगातार काफी बढ रही है। उन्होंने अनुच्छेद 39 ए व 21 का हवाला देते हुए कहा कि न्याय आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना हर राज्य की अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी है। जिसके मुताबिक वे अपना कार्य करते चले आ रहे हैं।
एडवाकेट जोगेंद्र कुमार जाखड़ ने कहा कि हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापित होने से दूर-दराज या ग्रामीण इलाकों के नागरिकों और विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए न्याय पाना आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें बड़े शहरों या राजधानी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। वहीं, मुख्य पीठ पर मुकदमों का अत्यधिक दबाव रहता है। अलग बेंच बनने से मामलों का निपटारा तेजी से होता है और मुकदमों की लंबी तारीखों की समस्या कम होती है। एडवोकेट जाखड़ ने कहा कि हाईकोर्ट की बैंच स्थापित होने से उस क्षेत्र में वकीलों, स्टाम्प विक्रेताओं, टाइपर्स और अन्य कानूनी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। साथ ही, उस इलाके का बुनियादी ढांचा भी विकसित होता है।