यमुना में रेत खनन परियोजना पर 5 अक्टूबर को जनसुनवाई, पर्यावरणीय मुद्दों पर होगी चर्चा
फरीदाबाद । हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना-2006 एवं इसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के प्रावधानों के तहत गांव अमीपुर, तहसील एवं जिला फरीदाबाद में यमुना नदी के तल से रेत (लघु खनिज) खनन की प्रस्तावित परियोजना को लेकर पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। यह परियोजना मैसर्स Infinity Minerals द्वारा नीरज गुप्ता के माध्यम से प्रस्तावित है। परियोजना के तहत 249.15 एकड़ (99.66 हेक्टेयर) क्षेत्र में प्रतिवर्ष 37 लाख मीट्रिक टन रेत खनन का प्रस्ताव है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुनवाई आयोजित करने के लिए आवेदन किया गया है। इसके तहत प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय जनसुनवाई 5 अक्टूबर 2026 को प्रातः 11 बजे परियोजना स्थल पर आयोजित की जाएगी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या S.O. 1533(E), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।
बोर्ड ने आमजन, पर्यावरण समूहों, परियोजना स्थल अथवा संभावित रूप से प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से परियोजना के पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। परियोजना की कार्यकारी सारांश रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन रिपोर्ट की प्रतियां हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय के साथ-साथ बोर्ड की वेबसाइट hspcb.org.in पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ये दस्तावेज उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त, फरीदाबाद; अध्यक्ष, जिला परिषद, फरीदाबाद; संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केंद्र, फरीदाबाद; कार्यकारी अभियंता, नगर परिषद, फरीदाबाद तथा क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद के कार्यालय में भी कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस में देखे जा सकते हैं।
संबंधित व्यक्ति अपने सुझाव, विचार, टिप्पणियां अथवा आपत्तियां लिखित रूप में इस जनसुनवाई सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सेक्टर-6, पंचकूला तथा क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इसके अलावा 5 अक्टूबर को निर्धारित जनसुनवाई में उपस्थित होकर भी मौखिक अथवा लिखित रूप में सुझाव एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जनसुनवाई में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता (TA/DA) देय नहीं होगा। परियोजना से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद से संपर्क किया जा सकता है।
