रोहतक में बच्चों को बताए गए POCSO एक्ट के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया जागरूकता अभियान

 
रोहतक में बच्चों को बताए गए POCSO एक्ट के प्रावधान, विधिक सेवा प्राधिकरण ने चलाया जागरूकता अभियान

रोहतक, 14 सितंबर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने आज अर्पण इंस्टीट्यूट का दौरा किया। उन्होंने संस्थान में उपस्थित बच्चों से मुलाकात कर उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली तथा बच्चों के साथ समय व्यतीत कर उनसे संवाद किया।
डॉ. तरन्नुम खान ने बच्चों से बातचीत करते हुए उनकी आवश्यकताओं, शिक्षा एवं संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उचित माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे पॉक्सो अवेयरनेस कैंपेन के तहत सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों एवं संबंधित स्टाफ को पोक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, उनके कानूनी अधिकारों तथा किसी भी प्रकार के यौन शोषण अथवा उत्पीड़न की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया। बच्चों की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और बच्चों को उनके अधिकारों तथा उपलब्ध कानूनी संरक्षण की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं स्टाफ से आह्वान किया कि वे बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतें और किसी भी संदिग्ध अथवा अप्रिय घटना की जानकारी संबंधित प्राधिकरण को दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता एवं विधिक जागरूकता उपलब्ध करवाई जाती है। इस अवसर पर विद्यालय का स्टाफ, विद्यार्थी तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।