पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही, 07, 14, 21 और 28 सितम्बर को यूएचबीवीएन के मुख्यालय में की जाएगी

 
पंचकूला जोन की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही, 07, 14, 21 और 28 सितम्बर को यूएचबीवीएन के मुख्यालय में की जाएगी

चंडीगढ़, 3 सितम्बर -  उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीयअच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।

बिजली निगम के प्रवक्ता ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों नामतः कुरुक्षेत्रअंबालापंचकूलाकैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 07, 14, 21 और 28 सितम्बर को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचपंचकूला में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

 उन्होंने बताया कि पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलोंबिजली की दरों से सम्बंधित मामलोंमीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलोंख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलोंवोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरीबिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशिजो कम हैउपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालतप्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।