12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के समाधान का मिलेगा आसान मौका
भिवानी, 10 सितम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निपटारा के लिए इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का 12 सितंबर को आयोजन किया जाएगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवाद को निपटाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत नागरिकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी रजामंदी से निपटाने के लिए प्राधिकरण की ओर से 12 सितंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
सचिव पवन कुमार ने बताया कि इन लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है, इसलिए राष्ट्रीय लोक अदालत नागरिकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैं।
