जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत 

 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत

रोहतक, 6 नवंबर।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश -कम-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशन में किया जाएगा। अजय तेवतिया ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निपटारा करने पर जोर दिया है, ताकि आमजन को त्वरित, सुलभ एवं सस्ता न्याय मिल सके।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित तथा समझौते योग्य मामलों को निपटारे के लिए रखा जाएगा। इनमें चेक बाउंस के मामले (धारा 138 एनआई एक्ट), बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक विवाद, दीवानी मामले, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले तथा अन्य उपयुक्त मामले शामिल होंगे।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है। लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड अंतिम एवं बाध्यकारी होता है। इसके अतिरिक्त पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन का आह्वान किया है कि वे अपने लंबित एवं समझौते योग्य मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर इस अवसर का लाभ उठाएं। इससे न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी सहायता मिलेगी।