12 दिसंबर को फरीदाबाद में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होगा लंबित मामलों का निपटारा
फरीदाबाद, 6 नवंबर।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा 12 दिसंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद जगदीप सिंह के कुशल मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद जितेंद्र सिंह के सक्षम नेतृत्व में संपन्न होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते एवं सहमति के आधार पर सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आमजन को त्वरित, सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा (MACT) मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, फौजदारी के समझौता योग्य मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, आपसी सहमति से जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी विवाद, ट्रैफिक चालान एवं समरी चालान सहित अन्य छोटे एवं समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं तथा अपने लंबित मामलों के शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत में संपर्क करें। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों को किसी प्रकार की कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती। यदि किसी पक्षकार द्वारा पहले से कोर्ट फीस जमा की गई है तो नियमानुसार वह राशि वापस किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित अवार्ड/निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है तथा उसके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं है। इससे पक्षकारों को अपने विवाद का स्थायी, त्वरित एवं सुलभ समाधान प्राप्त होता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित एवं समझौता योग्य मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करवाएं।
