जिला हिसार मैन्युअल स्कैवेंजिंग मुक्त घोषित, प्रशासन ने जारी की सार्वजनिक सूचना

 
   जिला हिसार मैन्युअल स्कैवेंजिंग मुक्त घोषित, प्रशासन ने जारी की सार्वजनिक सूचना

हिसार,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जिला हिसार को आधिकारिक तौर पर मैन्युअल स्कैवेंजिंग मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा 14 अक्टूबर 2026 को सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गई है।
यह जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि यह उपलब्धि व्यापक सर्वेक्षणों, नमस्ते योजना, स्वछ भारत मिशन और वैधानिक प्रावधानों के कड़े पालन के माध्यम से हासिल की गई है। जिले में मैन्युअल स्कैवेंजिंग का कोई भी मामला नहीं पाया गया है तथा सफाई कर्मचारियों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस घोषणा को नमस्ते पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया गया है। इस संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर मैन्युअल स्कैवेंजिंग के संबंध में सार्वजनिक दावे या आपत्तियां साक्ष्य के साथ हस्ताक्षर के साथ लिखित रूप में दे सकता है।