डीएलएसए गुरुग्राम द्वारा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

 
डीएलएसए गुरुग्राम द्वारा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिविल लाइंस में पॉक्सो अधिनियम पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

 

गुरुग्राम, 08 सितंबर- जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिविल लाइंस, गुरुग्राम में पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम निशा ने विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ बाल पीड़ितों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील एवं बाल-अनुकूल कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

उन्होंने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति सजग रहने का संदेश देते हुए कहा कि यदि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार होता है या वह ऐसी किसी घटना को देखता है, तो बिना किसी भय या झिझक के इसकी जानकारी अपने माता-पिता, अध्यापक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत देनी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के अपराध को छिपाने के बजाय उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण को देने के लिए प्रेरित किया।

अधिवक्ता सन्नी यादव ने भी विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी देते हुए बच्चों के अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा तथा अपराध की सूचना समय पर देने के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को कानून द्वारा प्रदान किए गए संरक्षण और सहायता के विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया।

विद्यालय के प्रधानाचार्य जोगिंदर ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम का धन्यवाद किया और कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम विद्यार्थियों को अपने अधिकारों एवं सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।