ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए हेल्प डेस्क स्थापित

 
 ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए हेल्प डेस्क स्थापित

 

गुरुग्राम, 3 सितंबर- जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम नरेंद्र सुरा के दिशा-निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे को सरल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हेल्प डेस्क 3 सितंबर से शुरू कर दी गई है और 12 सितंबर 2026 तक कार्यरत रहेगी।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटारे को सरल बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नागरिक परिवहन ई-चालान पोर्टल (echallan.parivahan.gov.in) पर जाकर अपने चालान की जानकारी एवं स्थिति देख सकते हैं। इसके अलावा, संबंधित व्यक्ति अपना पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन के सभी दस्तावेजों की एक-एक प्रति लेकर टावर ऑफ जस्टिस के ग्राउंड फ्लोर पर एस्केलेटर के पास स्थापित हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क पर तैनात सहायता कर्मियों द्वारा संबंधित व्यक्ति को उसके मामले एवं रोल नंबर (आर.ओ. नंबर) की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्प डेस्क पर सितंबर 2022 तक के चालानों की जानकारी उपलब्ध है और यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। यदि किसी व्यक्ति को अपने चालान की पूर्व जानकारी नहीं है, तो वह केवल वाहन नंबर लेकर भी हेल्प डेस्क पर आ सकता है, जहां उसे चालान से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्त जानकारी के आधार पर आवेदक संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायाधीश के समक्ष अपनी दरखास्त प्रस्तुत कर सकता है, ताकि उसके ट्रैफिक चालान का नियमानुसार निपटारा किया जा सके। 

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता है, जिससे पक्षकारों के समय और धन दोनों की बचत होती है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के दूरभाष नंबर 0124-2221501 पर संपर्क किया जा सकता है।