ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो पूर्व मतदाता भी भरें फॉर्म-6 : डीसी
दावे व आपत्तियां के लिए 20 नवंबर तक करें आवेदन
भिवानी, 5 नवंबर
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार एसआईआर-2026 के दौरान यदि किसी पात्र नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे परेशान होने या किसी कानूनी कार्रवाई की आशंका रखने की जरूरत नहीं है। पूर्व में मतदाता रह चुके पात्र नागरिक भी फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दावे व आपत्तियां के लिए 20 नवंबर 2026 तक बूथ पर बीएलओ के पास या ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया है कि एसआईआर के दौरान प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र नागरिकों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर नए सिरे से आवेदन करना होगा। यह व्यवस्था सभी पात्र नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी, भले ही वे पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर रहे हों या पहले मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज रहा हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, संबंधित व्यक्ति का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए तथा उसे कानून के अनुसार पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
डीसी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों के नाम एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में भी शामिल नहीं हो पाते हैं, वे अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार आगामी विशेष अभियान अथवा मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन के दौरान फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोग द्वारा जारी सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक तक सही जानकारी पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने नागरिकों से अपील की है कि यदि एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं है, तो वे किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की आशंका के बिना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं। किसी भी पात्र नागरिक को जानकारी के अभाव या भ्रम के कारण अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए।
जिला में कुल एक लाख 57 हजार 630 नोटिस जनरेट हुए थे, जिसमें 54-लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 27 हजार 555, 57- भिवानी विधानसभा क्षेत्र में 54 हजार 896, 58-तोशाम विधानसभा क्षेत्र में 35 हजार 797 व 59-बवानीखेड़ा(अ.जा.) में 39 हजार 382 नोटिस जनरेट हुए है। इन सभी नोटिसों का ईसीआई के नियमानुसार निपटारा कर दिया गया है।
