डीएलएसए सचिव ने बहु अकबरपुर स्कूल में छात्राओं को पोक्सो एक्ट के प्रति किया जागरूक, सुंदरपुर नशा मुक्ति केंद्र का भी किया दौरा
किसी भी परेशानी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर लें निःशुल्क कानूनी सहायता
21 नवंबर को रोहतक व महम कोर्ट परिसर में होगी एनआई एक्ट की विशेष लोक अदालत
रोहतक,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय तेवतिया के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने शुक्रवार को हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा संचालित पोक्सो एक्ट जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बहु अकबरपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से बातचीत कर उन्हें पोक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों एवं उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी।
डॉ. तरन्नुम खान ने छात्राओं को बताया कि बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पोक्सो एक्ट बनाया गया है। उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार की परेशानी या अनुचित व्यवहार की स्थिति में बिना किसी डर के उचित सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जरूरत पड़ने पर छात्राएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
इसके उपरांत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने सुंदरपुर, रोहतक स्थित नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया तथा वहां उपचाराधीन मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने मरीजों को नशे से दूर रहने, उपचार जारी रखने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त जीवन अपनाकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, परिवार और समाज के प्रति सकारात्मक योगदान दे सकता है। उन्होंने मरीजों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए उपचार एवं पुनर्वास के दौरान सकारात्मक सोच बनाए रखने का संदेश दिया।
21 नवंबर को एनआई एक्ट के मामलों के लिए विशेष लोक अदालत:-
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. तरन्नुम खान ने बताया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के अंतर्गत मामलों के निपटारे के लिए 21 नवंबर 2026 को रोहतक और महम के न्यायालय परिसरों में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर आपसी सहमति से मामलों का निपटारा करवाने की दिशा में आगे आएं। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता मिलती है।
