जिला प्रशासन, फरीदाबाद एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़ क्षेत्र का संयुक्त जन-जागरूकता अभियान

 
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पटाखों पर प्रतिबंध एवं ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग के संबंध में आमजन से अपील

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पटाखों पर प्रतिबंध एवं ग्रीन पटाखों के सीमित उपयोग के संबंध में आमजन से अपील

फरीदाबाद,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से पटाखों के उपयोग के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन, फरीदाबाद एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़ क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से विशेष जन-जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के तहत आमजन से अपील की जाती है कि वे दीपावली का त्योहार पर्यावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित तरीके से मनाएं तथा पारंपरिक पटाखों के उपयोग से बचें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

1. ग्रीन पटाखों का सीमित उपयोग:-केवल CSIR-NEERI द्वारा अनुमोदित एवं PESO के निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही उपयोग किया जा सकेगा।ग्रीन पटाखों के पैकेट पर निर्धारित QR कोड होना अनिवार्य है, जिससे उनकी वास्तविकता एवं प्रमाणिकता की जांच की जा सके।बेरियम युक्त पटाखों तथा अन्य प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थों से निर्मित पटाखों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।पारंपरिक पटाखों एवं लड़ियों (Series Crackers/Ladis) का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

2. पटाखे चलाने का निर्धारित समय:-ग्रीन पटाखों का उपयोग केवल 07 एवं 08 नवम्बर, 2026 को निर्धारित समय के दौरान ही किया जा सकेगा।निर्धारित समय प्रातः 06:00 बजे से 07:00 बजे तक तथा रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक रहेगा।दिनांक 09 नवम्बर, 2026 से पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध प्रभावी होगा।

3. पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध:-ग्रीन पटाखों की बिक्री केवल जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित एवं अधिकृत स्थानों पर लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही की जा सकेगी।ऑनलाइन माध्यमों एवं अनधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं बिक्री करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

4. संवेदनशील क्षेत्रों में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध
अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अधिसूचित शांति क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा।

5. संयुक्त निगरानी एवं प्रवर्तन अभियान
जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फरीदाबाद एवं बल्लभगढ़ क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी एवं निरीक्षण किए जाएंगे। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पटाखों की जब्ती सहित नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

6. आमजन से विशेष अपील
जिला प्रशासन एवं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आमजन, विशेषकर बच्चों एवं युवाओं से अपील करते हैं कि वे दीपावली का त्योहार मिट्टी के दीये, सजावटी लाइटों एवं अन्य पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से मनाएं।
पटाखों से निकलने वाला धुआं एवं हानिकारक गैसें वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं तथा इससे बच्चों, बुजुर्गों, सांस संबंधी समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों एवं पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि भी जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दीपावली मनाने में प्रशासन का सहयोग करें।
आइए, हम सभी मिलकर संकल्प लें —
"स्वच्छ हवा, सुरक्षित दीपावली — प्रदूषण मुक्त फरीदाबाद हमारी जिम्मेदारी।"