रिश्वत मांगने के मामले में महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ ACB ने न्यायालय में दाखिल की चार्जशीट*
- *महिला को मामले से बाहर निकालने के नाम पर मांगी थी रिश्वत; ₹5,000 पहले लेने के बाद ₹15,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी आरोपी*
गुरुग्राम/नूंह, 8 अक्टूबर। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए थाना सदर तावडू, जिला नूंह में तैनात महिला मुख्य सिपाही प्रियंका के विरुद्ध रिश्वत मांगने के मामले में न्यायालय में चार्जशीट (चालान) दाखिल की है। आरोपी के विरुद्ध धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 308(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की गई है।
- *मामले की पृष्ठभूमि*
शिकायतकर्ता ने ACB को दी शिकायत में बताया कि वह फरीदाबाद में किराये के मकान में रहती है। कुछ समय पूर्व रवीना नाम की एक लड़की, जो रास्ता भटक गई थी और अस्वस्थ थी, उसके पास आई। मानवता के नाते शिकायतकर्ता ने उसे करीब 4-5 दिन अपने पास रखा तथा अल्फलाह अस्पताल, फरीदाबाद में उसका उपचार भी करवाया। बाद में 23 जुलाई 2026 को रवीना के पिता जाकिर उसे अपने घर ले गए।
शिकायत के अनुसार, इसके कुछ दिन बाद थाना सदर तावडू से महिला पुलिसकर्मी प्रियंका, रवीना और उसके पिता जाकिर को साथ लेकर शिकायतकर्ता के घर पहुंची और लड़की को अपने पास रखने के संबंध में पूछताछ की। शिकायतकर्ता द्वारा पूरी स्थिति स्पष्ट करने के बावजूद, उसे मामले से बाहर निकालने के नाम पर थाना तावडू बुलाया गया।
शिकायतकर्ता के अनुसार, 4 अगस्त 2026 को थाना तावडू पहुंचने पर महिला पुलिसकर्मी प्रियंका ने पहले ₹40,000 और बाद में ₹20,000 रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी पहले ही ₹5,000 रिश्वत ले चुकी थी तथा शेष राशि देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था।
- *ACB की कार्रवाई में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तारी*
शिकायत की पुष्टि के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान आरोपी महिला पुलिसकर्मी प्रियंका को ₹20,000 रिश्वत मांगने, जिसमें से ₹5,000 पहले लेने तथा शेष ₹15,000 रिश्वत लेते हुए थाना तावडू में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की गई और उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
इस संबंध में अभियोग संख्या 30 दिनांक 13.08.2026 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। मामले की जांच पूर्ण होने के उपरांत अब आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई है।
ACB ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आमजन से अपील है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दें। नागरिकों की जागरूकता एवं सहयोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
