गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लागू, डीसी साहिल गुप्ता ने दिए सख्ती से पालन के निर्देश
भिवानी । खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गुटखा, पान मसाला सहित तंबाकू एवं निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण एवं बिक्री पर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध सात सितंबर से लागू किया गया है।
डीसी साहिल गुप्ता ने जिला में जारी किए गए आदेशों में जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी आदेशानुसार प्रदेश में किसी भी खाद्य उत्पाद में तंबाकू एवं निकोटिन को घटक के रूप में मिलाकर उसका निर्माण, भंडारण, वितरण अथवा बिक्री करने पर रोक रहेगी। प्रतिबंध की अवधि के दौरान गुटखा व पान मसाला की बिक्री, निर्माण एवं भंडारण से संबंधित गतिविधियां पर भी प्रतिबंधित रहेंगी।
डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करवाएं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
