गैर-अधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदारी न करें नागरिक

 
 गैर-अधिकृत कॉलोनियों में प्लाट खरीदारी न करें नागरिक

डीटीपी ने दी जानकारी -बादली क्षेत्र के गांव सोंधी व याकूबपुर में विभाग ने अधिसूचित किए खसरा नंबर
झज्जर, 

जिला नगर योजनाकार अंजू ने जानकारी देते हुए बताया कि बादली क्षेत्र के गांव सोंधी व याकूबपुर में बिना लाइसेंस/ सीएलयू/ एनओसी प्राप्त किए अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने वालों पर प्रशासन की नजर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला की सीमा में अवैध कालोनियों को किसी सूरत में नहीं पनपने दिया जाएगा।
डीटीपी ने बताया कि बादली क्षेत्र के गांव सोंधी व याकूबपुर में कुछ चिन्हित किला/खसरा नंबरों में अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, इंतकाल आदि) उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन न करें।
डीटीपी अंजू ने बताया कि बादली क्षेत्र के गांव सोंधी के किला नंबर 24//11, 12, 19, 20, 21, 22 व याकूबपुर के किला नंबर 61//7/1/2, 8/2/1, 60//11/2/1/2, 20/1/3 में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना लाइसेंस के प्लाट बिक्री की सूचना मिली है। उन्होंने बताया कि उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक लगाई गई है।  डीटीपी ने बताया कि उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि  अवैध कॉलोनी में जमीन या प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें। प्लाट खरीदने से पहले राजस्व, डीटीपी, शहरी निकाय सहित संबंधित विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।