अटल पेंशन योजना, UPS और NPS से जुड़े नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे ये चार्ज

 
There is going to be a major change in the rules related to Atal Pension Yojana, UPS and NPS, these charges will be applicable from October 1, 2025
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS-लाइट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) की ओर से दी जाने वाली सर्विस के लिए फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। फीस स्ट्रक्चर  1 अक्टूबर से लागू होगा और यह जून 2020 में जारी पुराने नियमों की जगह ले लेगा। 

कितना होगा नया शुल्क

सरकारी क्षेत्र -NPS और UPS के लिए चार्ज

PRAN खोलने का शुल्क

- ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये

- फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये

- AMC: 100 प्रति अकाउंट के हिसाब से लिया जाएगा। 

- जिन खातों में जीरो बैलेंस है। उन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। 

- ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा। 

अटल पेंशन योजना और NPS-Lite के लिए चार्ज

- PRAN खोलने के लिए 15रुपये की फीस लगेगी। 

-वहीं वार्षिक रखरखाव शुल्क 15 रुपये निर्धारित किया गया है। 

-किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा। 

प्राइवेट सेक्टर (NPS और NPS वात्सल्य) के लिए चार्ज

- ई-PRAN किट के 18 रुपये देने होंगे। 

-वहीं फिजिकल PRAN कार्ड 40 रुपये में बनेगा। 

- ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना पड़ेगाl

AMC-Tier I Corpus के आधार पर शुल्क

- Nil बैलेंस पर की तरह का शुल्क नहीं लगेगा।

1 - 2,00,000 रुपये होने तक 100 रुपये का शुल्क लगेगा। 

-2,00,001 –10,00,000  रुपये होने पर 150 का शुल्क लगेगा। 

- 10,00,001 - 25,00,000  के लिए 300 रुपये का शुल्क लगेगा। 

 - 25,00,001 -50,00,000 के लिए 400 रुपये का शुल्क लगेगा। 

-50,00,000 से ऊपर होने पर 500 रुपये का शुल्क लगेगा।