Pradhan Mantri Awas Yojana – 2.0: हरियाणा के गरीब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! घर की मरम्मत के लिए अब मिलेंगे इतने रुपए

हरियाणा के सभी के लिए आवास विभाग के अतिरिक्त निदेशक रूचि सिंह ने राज्य के 11 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को 1 सितंबर, 2024 से पहले उसी शहर का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र (PPC) के अनुसार, आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
ये हैं शर्तें
केवल वे आवेदक इस योजना के लिए पात्र होंगे जिनके घर जर्जर हालत में हैं या जिनके पास मान्यता प्राप्त कॉलोनी में खाली प्लॉट है। मालिकाना हक साबित करने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, भूमि अभिलेख या हस्तांतरण डीड जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। इसके अलावा, सभी परिवार सदस्यों के आधार कार्ड और आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नंबर भी आवश्यक है।
जानकारी छिपाने पर आवेदन खारिज होगा
जो लोग अभी किराए के मकान में रह रहे हैं और जिनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP) के तहत आवेदन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों को फ्लैट खरीदने पर ₹2.5 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई आवेदक गलत जानकारी देता है या कोई तथ्य छिपाता है, तो उसका आवेदन स्वतः ही खारिज कर दिया जाएगा।