पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना ,रविवार 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
झज्जर, 09 मई। रविवार 10 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत गांव धांधलान, गांव बाढ़सा और पंचायत समिति बहादुरगढ़ वार्ड 14 में समिति सदस्य के उप चुनाव के लिए चुनाव सामग्री लेकर सभी पोलिंग पार्टियां संबंधित मतदान केन्द्रों के लिए भेजी जा चुकी है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( पंचायत) स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के बेरी खंड के गांव धांधलान,बादली खंड के गांव बाढ़सा और पंचायत समिति बहादुरगढ़ वार्ड 14 में समिति सदस्य के लिए होने वाले उप चुनाव को लेकर शनिवार को पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री वितरित कर मतदान केन्द्र के लिए रवाना कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात पीठासीन व पोलिंग अधिकारियों सहित पोलिंग पार्टियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पीठासीन अधिकारी डायरी, सील, ग्रीन पेपर सील, बैलेट पेपर व स्ट्रीप सील आदि दस्तावेज वितरित किए गए। रविवार को प्रात: 8 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और सायं-6 बजे तक चलेगा। मतदान की शुरूआत से 90 मिनट पहले प्रत्याशियों के बूथ स्तर के एजेंटों की उपस्थिति में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉक पोल भी करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी समय-समय पर मतदान संबंधी जानकारी संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव आयोग को एस.एम.एस. के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं की गई हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य वार्ड-14 बहादुरगढ़ उपचुनाव के लिए 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वहीं गांव धांधलान में सरपंच पद के लिए 3 उम्मीदवार तथा गांव बाढ़सा में सरपंच पद के लिए 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
उधर पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 लागू कर दी गई है।
बहादुरगढ़ पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड14में आने वाले गांव कसार, सराय औरंगाबाद, टांडा हेड़ी के अलावा गांव बाढ़सा एवं धांधलान में रविवार 10 मई मतदान दिवस पर किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं सुरक्षा के साथ सम्पन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
