मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े व्यक्ति 15 मई तक करवा सकते हैं पंजीकरण

 
मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े व्यक्ति 15 मई तक करवा सकते हैं पंजीकरण

फरीदाबाद, 08 मई। सीईओ जिला परिषद शिखा ने बताया कि जिला फरीदाबाद में वर्ष 2024-25 के दौरान ‘हाथ से मैला ढोने वालों’ की पहचान हेतु विशेष सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण के दौरान जिले में मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात हाथ से मैला ढोने की गतिविधि से जुड़ा कोई भी मामला सामने नहीं आया, जिसके आधार पर जिला फरीदाबाद को ‘हाथ से मैला ढोने वालों से मुक्त जिला’ घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि इसके बावजूद कोई व्यक्ति हाथ से मैला ढोने की गतिविधि में संलिप्त है, तो वह 15 मई 2026 तक अपने पूर्ण दस्तावेजों सहित स्व-घोषणा पत्र जमा कर अपना पंजीकरण करवा सकता है। संबंधित व्यक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/डीआरडीए, फरीदाबाद कार्यालय के कमरा नंबर-405, चतुर्थ तल, लघु सचिवालय, सेक्टर-12 स्थित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) शाखा कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं।