व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नए नियम जारी, एसडीएम ने दी जानकारी

रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई आर्डर के तहत हिदायतें हुई जारी
 
व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नए नियम जारी, एसडीएम ने दी जानकारी
बहादुरगढ़ 8 अप्रैल : एसडीएम अभिनव सिवाच आईएएस ने बताया कि उपमंडल क्षेत्र में एलपीजी गैस को लेकर स्थिति सामान्य है। उन्होंने बताया कि सरकार व सम्बन्धित विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए  व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति को विनियमित करने के लिए नए आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि अब व्यावसायिक गैस सिलेंडरों का वितरण जिला स्तरीय कमेटी की  बजाय तेल विपणन कंपनियों  द्वारा सीधे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

एसडीएम अभिनव सिवाच ने बताया कि बहादुरगढ़ के सभी व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों (जैसे होटल, रेस्तरां, कारखाने आदि) को व्यावसायिक सिलेंडर प्राप्त करने के लिए अधिकृत गैस एजेंसी या वितरक के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्र के सभी गैस एजेंसी मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र व्यावसायिक आवेदकों के आवेदन स्वीकार करने से मना न करें और पंजीकरण प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखें।
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई गैस एजेंसी आवेदन स्वीकार करने से मना करती है या इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी व्यापारिक संगठनों और औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द अपना पंजीकरण पूरा करें।

यह निर्देश रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई ऑर्डर के तहत जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी व भंडारण  करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।