GST की नई दरें 22 सितंबर से लागू, जानें LPG सिलेंडर कितना होगा सस्ता?

LPG सिलेंडर पर भी सरकार द्वारा GST लगाया जाता है। लेकिन GST की दरें घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर दोनों पर अलग-अलग हैं। अब सरकार की तरफ से GST दर में बदलाव करने से कस्टमर को फायदा होगा या नहीं, आइए समझते हैं पूरी डिटेल में...
क्या घरेलू सिलेंडर पर पड़ेगा असर?
आपको बता दें कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एलपीजी गैस सिलेंडर के टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दर लागू होने के बावजूद घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर पर जीएसटी की दरें पहले जैसी ही रहेंगी.
अभी सरकार की तरफ से सब्सिडी और नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर 5% जीएसटी लगाया जाता है. इससे साफ है कि 22 सितंबर से इस पर जीएसटी की दर में बदलाव नहीं होने वाला. यानी सिलेंडर के लिए आपको पुरानी कीमत ही चुकानी होगी. अभी दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम 853 रुपये है.
कमर्शियल सिलेंडर पर होगा असर?
इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इस पर अभी सरकार की तरफ से 18% जीएसटी लगाया जाता है. इन सिलेंडर को होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह के सिलेंडर पर भी जीएसटी काउंसिल की तरफ से किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. 22 सितंबर से यह भी पुरानी कीमत पर ही मिलेगा. अभी 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 1580 रुपये है.