National Highway: नेशनल हाईवे से कितनी दूर होना चाहिए आपका घर, क्या है नियम, जानिए

 
 National Highway: How far should your house be from the National Highway, what are the rules, know
अगर आपके पास हाईवे के किनारे कोई खाली ज़मीन या प्लॉट है और आप उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो आपके मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि हाईवे से कितनी दूरी पर घर बनाया जाए? सुरक्षा की दृष्टि से यह सवाल तो ज़रूरी है ही, साथ ही इस सवाल के और भी कई मायने हैं जिनकी पड़ताल हम आज करेंगे।

हाईवे के किनारे बने घरों को चौड़ा करने के लिए तोड़ा जा सकता है
शहर समय के साथ कभी छोटा नहीं होता, उसका आकार बढ़ता ही रहता है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो वाहन भी बढ़ेंगे, जिसके लिए सरकार भी व्यवस्था करेगी, जिसमें शहर की कनेक्टिविटी बढ़ाना ज़रूरी है, ऐसे में हाईवे के ठीक बगल में घर बनाना समझदारी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि सड़क चौड़ी करने के लिए हाईवे के किनारे बने घरों को तोड़ दिया जाता है।

हालाँकि, जब चौड़ीकरण का काम होता है, तो सरकार इसके बदले मुआवज़ा भी देती है। लेकिन कौन मुआवज़े के लिए घर तोड़ना चाहेगा। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हाईवे के किनारे निर्माण को लेकर सरकार क्या कहती है।

राजमार्ग के किनारे निर्माण के लिए हर राज्य के अलग-अलग नियम हैं।

राजमार्ग के किनारे घर बनाने से पहले NOC लें।

अगर आप सड़क के किनारे घर बनाने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सड़क की चौड़ाई कितनी है। डायवर्टेड प्लॉट पर घर या व्यावसायिक भवन बनाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने के बाद, निर्धारित सीमा को सीमा से बाहर छोड़ दें।

मौजूदा नियमों के अनुसार, अगर आप राजमार्ग के किनारे घर बनाने जा रहे हैं, तो आपका प्लॉट सड़क से कम से कम 75 फीट दूर होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग में सड़क की मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी उचित है। साथ ही, मुख्य जिला सड़क से 60 फीट और साधारण जिला सड़क से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही रहेगा। इस दूरी को छोड़कर ही कोई सीमा या निर्माण कर सकता है।

राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 75-75 मीटर के दायरे में कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जाएगा
सरकारी नियमों के अनुसार, राजमार्ग के मध्य से दोनों ओर 75-75 मीटर के दायरे में कोई भी भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। यदि निर्माण कार्य अत्यंत आवश्यक हो, तो NHAI और सड़क मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के अनुसार, राजमार्ग के मध्य से 40 मीटर तक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।