झज्जर नगर परिषद वार्ड-13 उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
झज्जर, 09 मई। नगर परिषद झज्जर के वार्ड नंबर-13 में रविवार 10 मई को होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं।डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
डीसी ने बताया कि उपचुनाव के सुचारू संचालन, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा मतदान प्रक्रिया के दौरान सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 16(1) एवं 17(2) के तहत अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
उन्होंने बताया कि शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर में उपचुनाव के मद्देनजर 2 मतदान केंद्र बनाए गए है, जहां मतदाताओं की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। एसडीएम झज्जर रवि मीणा को रिटर्निंग अधिकारी तथा नगराधीश रितु बंसीवाल को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एटीपी सतीश कुमार को रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर को रिजर्व सेक्टर सुपरवाइजर की जिम्मेदारी दी गई है।
उन्होंने बताया कि मतदान 10 मई को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मतदान 12 मई को कराया जाएगा, जबकि मतों की गणना 13 मई को प्रातः 8 बजे संबंधित मतगणना केंद्र पर की जाएगी तथा परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे।
डीसी स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदान दिवस पर संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश संबंधित क्षेत्र में आने वाली फैक्ट्रियों, औद्योगिक इकाइयों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य संस्थानों पर लागू रहेगा, ताकि कर्मचारी एवं मतदाता निर्बाध रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जा रही है। सभी विभागों एवं अधिकारियों को निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
उधर, उपचुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। आदेशों के अनुसार मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार या घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दूसरी ओर शनिवार को सीटीएम एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी रितु बंसीवाल ने पोलिंग पार्टियों को जरूरी निर्देश दिए।उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी वार्ड 13 के मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
