Hayana News: हरियाणा में अनिवार्य हुआ प्री-स्कूलों का रजिस्ट्रेशन, जानें क्या है जरूरी नियम

 
Registration of pre-schools becomes compulsory in Haryana, know what are the important rules
Haryana News: हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग ने सोनीपत जिले के सभी प्राइवेट प्री-स्कूलों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। आयोग की सदस्य मीना शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में चल रहे सभी प्राइवेट प्री-स्कूलों का सर्वे करें और तीन दिन में जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को रिपोर्ट भेजें। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) इस सर्वे में मदद करेंगे।

मीना शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करने और प्राइवेट संस्थानों की गतिविधियों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर किसी स्कूल में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना होती है, तो जिला बाल कल्याण समिति को तुरंत सूचित किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें

सभी प्राइवेट प्री-स्कूल संचालकों से अनुरोध है कि वे 15 दिनों के अंदर सरल हरियाणा पोर्टल (https://saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले प्री-स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्री-स्कूल के लिए ज़रूरी नियम

हर 20 बच्चों के लिए एक टीचर और एक केयरटेकर होना चाहिए।
साफ-सफाई, सुरक्षा और देखभाल के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए।
स्कूल की बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल और फेंसिंग होनी चाहिए।
पर्याप्त वेंटिलेशन और जगह होनी चाहिए, साथ ही बच्चों के लिए अलग आराम की जगह होनी चाहिए।
लड़कों और लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए।
बच्चों की न्यूनतम उम्र 3 साल और अधिकतम उम्र 6 साल होनी चाहिए।
रोज़ का पढ़ाई का समय 3-4 घंटे होना चाहिए और हर क्लास के लिए पर्याप्त पढ़ाई का सामान होना चाहिए।
स्कूल में लाइब्रेरी और खेलने का सामान होना चाहिए।
बेसिक फर्स्ट-एड किट, ORS पैकेट और हर तीन महीने में हेल्थ चेक-अप की सुविधा होनी चाहिए।
एनरोलमेंट फॉर्म, माता-पिता का प्रोफाइल, अटेंडेंस रजिस्टर, हेल्थ चेक-अप रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर बनाए रखने होंगे।