Haryana: हरियाणा के रिटायर्ड अफसरों की हुई मौज, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

इस संबंध में मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को भेजे जा चुके हैं। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पुनर्नियुक्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाएगी और अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक सीमित होगी।
यदि 63 वर्ष की आयु तक पुनर्नियुक्त किया गया है, तो कर्मचारी 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। 63 वर्ष के बाद यदि किसी को सेवा में बनाए रखना आवश्यक हो, तो उसे संविदा आधार पर ही नियुक्त किया जाएगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुनर्नियुक्ति ऐसे मामलों में ही की जाए जहां विभागीय कार्य की अत्यधिक आवश्यकता हो, और यह सुनिश्चित किया जाए कि इससे कनिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके साथ ही पुनर्नियुक्ति उन्हीं पदों पर की जा सकेगी जहां पदोन्नति के योग्य कर्मचारी कम से कम दो वर्षों से उपलब्ध न हों।