Haryana News: हरियाणा में रोहतक-महम-हांसी रेल लाइन केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार को अब दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देना पड़ेगा मुआवजा

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। खबरों की मानें, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को पहले तय किए गए 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की बजाय अब दो करोड़ रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यह निर्णय न केवल गांव भाली आनंदपुर के किसानों के लिए बल्कि ऐसे किसानों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है, जिनकी जमीनें सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाती हैं।
खबरों की मानें, तो न्यायमूर्ति हरकेश मनुजा ने दिए आदेश में कहा कि किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा 78.40 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मिलेगा, साथ ही उन्हें 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले अन्य सभी वैधानिक लाभ और ब्याज भी दिया जाएगा। ऐसे में करीब दो करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा मिलेगा। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सरकार और निचली अदालतें वास्तविक बिक्री उदाहरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। किसानों को उनके हक का उचित मुआवजा मिलना ही न्याय है।
खबरों की मानें, तो इस परियोजना के लिए वर्ष 2013- 14 में गांव भाली आनंदपुर की 140 कनाल 19 मरला जमीन का अधिग्रहण किया गया था। अधिकारी ने एक जून 2016 को अवार्ड जारी करते हुए मुआवजा दर मात्र 20 लाख रुपये प्रति एकड़ तय की थी। जिसके बाद किसानों ने कोर्ट जाने का फैसला लिया था। जहां से उन्हें बड़ी राहत मिली है।