Haryana News: हरियाणा के इस जिले में 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी धारा 163, किसान भूलकर भी न करें ये काम वरना...

 
Section 163 will be applicable in this district of Haryana from 15 September to 30 November

Haryana News: हरियाणा के कैथल से बड़ी खबर आ रही है। यहां डीसी प्रीति ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के लागू कर दी जाएगी। जिसके तहत जिला की सीमा में तुरंत प्रभाव से धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए है। 

जानकारी के मुताबिक, डीसी के यहआदेश 15 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक लागू रहेंगे। खबरों की मानें, तो डीसी ने कहा कि खरीफ फसलों की कटाई को काम शुरू होने वाला है। फसलों की कटाई के बाद कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को जला देते है। जिससे वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण ज्यादा होने से आंखों में जलन, चमड़ी के रोग और आम लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

 

खबरों की मानें, तो डीसी ने बताया कि कई बार अवशेषों में आग लगाने से जो धुआ निकलता है। उसके कारण राजमार्गों पर दुर्घटना भी हो जाती है। वहीं खेतों ने चर रहे मवेशी भी आग की चपेट में आ जाते हैं। फसल अवशेष में आग लगाने से चारे की कमी भी हो जाती है और भूमि की ऊपरी सतह जलने के कारण सूक्ष्म जीव और मित्र कीट मर जाते हैं।